बिहार
इंटर टाॅपर घोटाला में बोर्ड के पूर्व सचिव की नियमित जमानत पर सुनवाई 10 जनवरी को
By Deshwani | Publish Date: 29/11/2017 6:11:08 PMपटना, (हि.स)। बिहार के बहुचर्चित इंटर टाॅपर घोटाला में अभियुक्त बनाये गये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व सचिव हरिहरनाथ झा के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अध्ययन करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
जस्टिस हेमंत कुमार झा की एकलपीठ ने हरिहनाथ झा की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
गौरतलब है कि इंटर टाॅपर घोटाला के प्रकाश में आने के बाद गठित एसआईटी द्वारा प्राथमिकी के बाद बोर्ड के पूर्व सचिव हरिहरनाथ झा को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनसे लंबी पूछताछ करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। बोर्ड के सचिव के तौर पर घोटाले में लालकेश्वर की तरह ही हरिहरनाथ झा की भी प्रमुख भूमिका मानी जा रही है।
इससे पहले लालकेश्वर सिंह भी दावा कर चुके थे कि उनके पास आने वाली सारी फाइलें हरिहरनाथ झा के पास से ही गुजर कर आती थी। वह जिन कागजातों पर हस्ताक्षर करते थे उन्हीं को लालकेश्वर अपनी सहमति देते थे। इसके अलावा मार्कशीट और टॉपर लिस्ट पर भी सचिव होने के नाते हरिहरनाथ के ही हस्ताक्षर होते थे। स्कूल कालेजों को मान्यता देने में भी बोर्ड के पूर्व सचिव की अहम भूमिका थी।
पुलिस का भी मानना है कि बोर्ड के सचिव होने के नाते हर छोटे बड़े मामले की जानकारी हरिहरनाथ झा को रहती थी। इसलिए सभी घोटालों की जानकारी भी उन्हें रही होगी।