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बिहार
किशोर कल्याण समिति के सदस्यों के पद आरक्षित किये जाने पर रोक
By Deshwani | Publish Date: 29/11/2017 6:02:59 PM
किशोर कल्याण समिति के सदस्यों के पद आरक्षित किये जाने पर रोक

पटना, (हि.स)। बिहार सरकार द्वारा किशोर कल्याण समिति के कुल 4 सदस्यों के पदों को आरक्षित किये जाने की अधिसूचना को चुनौति देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है। 

चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनीता सिंह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।

गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा किशोर न्याय ( बालको की देख रेख एवम संरक्षण) अधिनियम 2017 के तहत दिनांक 14.6.2017 को एक अधिसूचना प्रकाशित कि गयी जिसमें नियम 15(2) के अन्तर्गत किशोर कल्याण समिति के कुल 4 सदस्य के पड़ को आरक्षित कर दिया गया । सरकार के उक्त निर्णय को चुनौति देने हुए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के निर्णय को गलत ठहराया गया, जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने उक्त नियम को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया।

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