बिहार
बायो मेडिकल वेस्टेज के निस्तारण पर राज्य सरकार से जवाब-तलब
By Deshwani | Publish Date: 29/11/2017 5:43:08 PMपटना, (हि.स)। बिहार के विभिन्न जिलों में स्थापित अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्टेज के निस्तारण से सम्बंधित मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अबतक की गयी काररवाईयों का ब्यौरा चार सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने इस सम्बंध में दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सूबे के विभिन्न जिलों में संचालित हो रहे अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्टेज का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया जाता है। जिस कारण आये दिन आमजन इससे संक्रमित होते रहते हैं।