ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
बिहार
बगैर मान्यता के पीजी डिप्लोमा कोर्स संचालन पर हाईकोर्ट सख्त
By Deshwani | Publish Date: 29/11/2017 5:42:19 PM
बगैर मान्यता के पीजी डिप्लोमा कोर्स संचालन पर हाईकोर्ट सख्त

पटना, (हि.स)। सूबे के विभिन्न मेडिकल काॅलेजों में बगैर मान्यता के संचालित हो रहे पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पर पटना हाई कोर्ट ने गंभीर रूख अख्तियार करते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सहित पटना व दरभंगा मेडिकल काॅलेजों से दो सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है।
जस्टिस चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने डाॅ. मधुकर एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सूबे के विभिन्न मेडिकल काॅलेजों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों को बगैर एमसीआई की मान्यता के संचालित किया जा रहा है 1 बगैर मान्यता के चल रहे पाठ्यक्रमों में सैंकड़ों मेडिकल छात्र नामांकित हो रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में मेडिकल के छात्र उक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा देकर पास भी कर चुके हैं 1परंतु मान्यता बगैर संचालित इन पाठृयक्रमों के प्रमाण पत्र का कोई मूल्य नहीं है जिस कारण मेडिकल छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय है।
इस सम्बंध में अदालत ने पिछली सुनवाई में मेडिकल काॅउंसिल आॅफ इंडिया से भी जवाब-तलब किया था।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS