बिहार
बिहार में बूचड़खानों के लाईसेंस का नहीं होगा नवीकरण
By Deshwani | Publish Date: 27/11/2017 8:27:14 PM पटना, (हि.स.)। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि राज्य में बूचड़खानों के लाईसेंस का अब नवीकरण नहीं होगा। नये लाईसेंस देने पर पहले से रोक लगी है।
श्री पारस सोमवार को यहां मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बूचड़खानों के लाईसेंस उनके विभाग से नहीं बल्कि नगर विकास विभाग से उसके अधीनस्थ शहरी निकायों द्वारा दिये जाते हैं । उन्होंने कहा कि वे तत्काल यह नहीं बता सकते हैं कि कि प्रदेश में कितने बूचड़खाने हैं और कितनी संख्या में इसके लिए लाईसेंस मिले हैं। सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि न नये लाईसेंस निर्गत होंगे और न नवीकरण होगा। श्री पारस ने अगस्त में मंत्री बनने पर भी कहा कि बूचड़खानों के लिए नये लार्इ्सेंस नहीं निर्गत होंगे। अब नवीकरण नहीं करने की बात कही है।
प्रदेश में 1955 में बने कानून के तहत गो हत्या पर प्रतिबंध है। 15 वर्ष से अधिक उम्र के बीमार गोवंश एवं—भैंस के मारने की कानूनन छूट है।