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बिहार
मासूम की हत्या के जुर्म में दो को उम्रकैद और 25 हजार जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 25/11/2017 2:59:57 PM
मासूम की हत्या के जुर्म में दो को उम्रकैद और 25 हजार जुर्माना

बक्सर, (हि.स.)। बक्सर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 उदय कुमार उपाध्याय की अदालत ने एक मासूम की हुई हत्या के मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना सिकरौल थाने के नरनडीह गांव से संबंधित है। आपसी रंजिश को लेकर तीन वर्षीय मासूम की हत्या की गई थी। हत्या के दूसरे दिन पुलिस ने बच्चे की लाश को गाँव के बगीचे से बरामद किया था | उसके नाक मुंह और कान में धान का भूसा भरा हुआ था। 

इस बाबत दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मंगल चौधरी का तीन वर्षीय पुत्र ज्योति कुमार घर के बाहर खेल रहा था। वहीं से अभियुक्तों ने उसे साइकिल से अगवा कर लिया था। बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उसी गाँव के रहने वाले कुल 6 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इनमें टुन्ना चौधरी ,बबन चौधरी, सुनीता देवी, सुकरी देवी राजेन्द्र चौधरी एवं अशोक चौधरी शामिल थे।इस दौरान अदालत में कुल छह लोगों की गवाही कलमबंद की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलों एवं सबूतों के आधार पर अभियुक्त टुन्ना चौधरी एवं बबन चौधरी को भादंवि की धारा 302 (हत्या करना) के तहत कठोर आजीवन कारावास एवं 25 -25 हजार रुपए का जुर्माना तथा भादंवि की धारा 201 (साक्ष्य छुपाने) के तहत सात-सात वर्षो का कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा सुकरी देवी एवं सुनीता देवी को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया गया। राजेन्द्र चौधरी एवं अशोक चौधरी को अपराध में सहयोग देने के कारण एक-एक वर्ष की सजा के साथ-साथ पांच पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश भी दिया गया। जुर्माना नहीं अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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