बिहार
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा
By Deshwani | Publish Date: 19/11/2017 12:27:50 PMदरभंगा, (हि.स.)। कुदाल से काटकर हत्या करने के मामले में शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारी मो. खुर्शीद आलम ने मदरिया गांव के रंजीत मुखिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक उमेश राम ने बताया कि सकतपुर थाना क्षेत्र के दादपट्टी गांव के कृत नारायण चौधरी (70) अपने खेत में पटवन करा रहे थे। उसी समय रंजीत ने चौधरी पर कुदाल से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। 31 दिसम्बर 2011 की सुबह 8.15 बजे हुई इस घटना की प्राथमिकी मृतक के पुत्र अरुण कुमार चौधरी ने सकतपुर थाने में दर्ज कराई थी।
अधिवक्ता संजीत कुमार झा ने बताया कि घटना से दो दिन पूर्व रंजीत मृतक के तालाब में चोरी कर मछली मार रहा था। रंगे हाथ पकड़े जाने की खुन्नस के कारण रंजीत ने उनकी हत्या कर दी थी। अदालत ने आरोपी को 14 नवम्बर को ही दोषी करार दे दिया था। रंजीत दो जनवरी 2012 से ही काराधीन है।