बिहार
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 18/10/2017 5:01:47 PMपटना, (हि.स.)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध पटना हाईकोर्ट ने बोर्ड को कड़ी फटकार लगाते हुए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ अदालत ने तीन माह के भीतर जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया है।
जस्टिस चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने प्रियंका सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2017 में आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को संस्कृत में 4 तथा विज्ञान में 29 प्राप्तांक दिखाते हुए असफल घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन दिया गया। इसमें भी बोर्ड द्वारा पुनर्मूल्यांकन के बाद संस्कृत में 9 तथा विज्ञान में 7 अंक प्रदान किया गया। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगायी। अदालत ने पूर्व की सुनवाई में याचिकाकर्ता को निर्धारित शुल्क 40 हजार रुपये अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था। जिसे याचिकाकर्ता ने 22 अगस्त 2017 को जमा कर दिया। अदालत के समक्ष जब याचिकाकर्ता की कापी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गयी तो उसकी हैंडराइटिंग अलग पाया गया। अदालत के सख्ती बरतने के बाद उसकी मूल काॅपी की पुनर्जांच करवायी गयी जिसमें याचिकाकर्ता को विज्ञान में 80 तथा संस्कृत में 61 अंक हासिल हुए।