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बिहार
पूर्व मंत्रियों को आवास खाली कराने के सरकार के आदेश पर रोक
By Deshwani | Publish Date: 17/10/2017 7:00:15 PM
पूर्व मंत्रियों को आवास खाली कराने के सरकार के आदेश पर रोक

पटना, (हि.स.)। सूबे में बदली सत्ता के बाद राजद के पूर्व मंत्रियों एवं विधायकों से आवास खाली कराने के सरकार के आदेष पर पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है।

मामले की अगली सुनवाई 6 नवम्बर को होगी। 
चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। 
 
गौरतलब है कि सूबे में सत्ता परिवर्तन होने के बाद महागठबंधन के मंत्रियों चन्द्रिका राय, अब्दुल गफूर, अब्दुल बारी सिद्दीकी तथा विधायक षिवचन्द्र राम सहित पांच को बिहार भवन निर्माण विभाग से गत 20 सितम्बर 2017 को एक नोटिस जारी किया गया. जिसमें इन लोगों को एक माह के भीतर आवास खाली कराने का निर्देष दिया गया था। 
 
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार द्वारा पूर्व मंत्रियों को इतने कम समय में आवास खाली कराने का निर्देष दिया जाना न्यायोचित नहीं है। 
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