बिहार
आंगनबाड़ी सेविका चयन में नियमों की उड़ रही धज्जियां
By Deshwani | Publish Date: 16/10/2017 6:18:33 PMपूर्णिया, (हिस)। धमदाहा प्रखण्ड अंतर्गत हो रहे आंगनबाड़ी सेविका पद के चयन में इन दिनों गलत तरीके से चयन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है । ठाढ़ी राजो पंचायत के वार्ड नम्बर 14 की आवेदिका इबराना खातून ने धमदाहा सीडीपीओ को आवेदन देकर उचित न्याय की गुहार लगाई है ।
आवेदिका का आरोप है कि सेविका पद की बहाली में 14 अक्टूबर को वार्ड न. 14 में हुए वार्डसभा में चयनित अभ्यर्थी का नाम वोटरलिस्ट में नही है और ना ही अभ्यर्थी के पति एवं ससुर का ही नाम उक्त वार्ड के वोटरलिस्ट में है | बावजूद इसके फर्जी तरीके से दूसरी महिला जिनका नाम अभ्यर्थी के सास के नाम से मिलता-जुलता है| नाम का फायदा उठाते हुए वार्ड सदस्य पर दवाब बनाते हुए एवं दबंगई के बल पर चयनित करवा लिया गया । चयन की गई महिला का नाम माजदा तबस्सुम है पति का नाम मुन्ना रहमान है जबकि मुन्ना रहमान के पिता का नाम अताव मियां है |
इनमें से किसी का भी नाम उक्त वार्ड के वोटरलिस्ट में नही है । अब माजदा तबस्सुम द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को देखें तो माजदा तबस्सुम पति मुन्ना रहमान की माता का नाम जुबेदा खातून पति का नान अतावुल अंसारी है, अब आधारकार्ड के मुताबिक माजदा तबस्सुम की उम्र 29 वर्ष पति मुन्ना का उम्र 34 वर्ष एवं आवेदिका के सासु की उम्र महज 38 वर्ष है । जबकि आवेदिका के पति की माता का वास्तविक नाम हमीदा खातून पति अताव मियाँ है, जिसका नाम में एसबी ई बैंक शाखा में नाम दर्ज है | वहीं हमीदा खातून के आधार कार्ड में उम्र 62 वर्ष है, वहीँ पुराने वोटरलिस्ट 1994 के मुताबिक ताजा उम्र 74 वर्ष है। जबकि नियमावली मार्गदशिका के मुताबिक आवेदिका का नाम उक्त वार्ड के वोटरलिस्ट एवं स्थायी निवासी होना अनिवार्य किया गया है तथा आवेदिका के नाम नहीं होने की स्थिति में आवेदिका के पति या ससुर का नाम दर्ज रहना अनिवार्य है | वावजूद इसके गलत तरीके से किसी मिलता-जुलता अन्य महिला के नाम को अपनी सास बताते हुए फर्जी तरीके वार्ड सदस्य पर दवाब बनाते हुए एवं दबंगई के बल पर महिला पर्यवेक्षिका से चयन करवा लिया गया जबकि कंडिका में यह कही से भी वर्णित नही है कि सास के नाम के साथ चयन किया जाना है जो कि यह दर्शाता है कि कही न कही मिली भगत की ओर इशारा कर रहा है।
इस बावत धमदाहा सीडीपीओ रेनू ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जाएगी एवं गलत चयन होने की स्थिति में चयन को रद्द किया जाएगा एवं पुनः चुनाव कराया जाएगा साथ ही दोषी पाए जाने पर सम्बंधित पर्यवेक्षिका पर कार्यवाही की जाएगी ।