बिहार
पटना हाईकोर्ट पहुंचे वरीय अधिवक्ता पी. चिदंबरम
By Deshwani | Publish Date: 13/10/2017 7:45:04 PMपटना, (हि.स.)। दिल्ली स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी के विरुद्ध पटना की निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान, वारंट और संपत्ति जब्त करने सम्बंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कंपनी का पक्ष अदालत में रखने उच्चतम न्यायालय के वरीय अधिवक्ता तथा कांग्रेस के पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय पहुंचे। चिदंबरम ने न्यायाधीश अरुण कुमार की अदालत में कंपनी का पक्ष रखा।
चिदंबरम ने अदालत के बताया कि इस मामले में निचली अदालत द्वारा रेकिट बेंकीजन (इंडिया) प्रा. लि. कंपनी से जुड़े पदाधिकारियों के विरुद्ध संज्ञान लिया गया है वह कानूनी रूप से गलत है। उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में कंपनी का बगैर पक्ष जाने अदालत द्वारा संज्ञान ले लिया गया है। संज्ञान के बाद अदालत द्वारा जो नोटिस कंपनी एवं उसके पदाधिकारियों को भेजा गया है, बगैर उसके तामिला के वारंट भी जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं कंपनी के पदाधिकारियों को इस मामले में भगौड़ा भी घोषित कर कंपनी की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दे दिया गया है, जो गैर कानूनी है।
23 मई को न्यायाधीश पीके झा की अदालत में कंपनी का पक्ष रखने उच्चतम न्यायालय के वरीय अधिवक्ता और कांग्रेस के पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद भी अदालत में उपस्थित हुए थे। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा संज्ञान आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए आवेदक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निषेधात्मक कार्रवाई न करते हुए परिवादी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था।
16 अगस्त को न्यायाधीश अरुण कुमार की एकलपीठ ने इसी सम्बंध में कंपनी से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए कंपनी तथा उससे सम्बंधित व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई तथा कंपनी की संपत्ती को जब्त करने संबंधित निचली अदालत के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था। अदालत ने शुक्रवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।