सीवान, (हि.स.)। बिहार के सीवान के बहुचर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई के विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को संज्ञान लिया । सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर स्थित सीबीआई के विशेष न्यायालय ने राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत सात आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लिया है। आरोपितों में विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी, राजेश कुमार, विशु कुमार जायसवाल, सोनू कुमार गुप्ता एवं अजरुद्दीन बैग भी शामिल है। सीबीआईने उक्त मामले में पिछले 22 अगस्त को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।
न्यायालय में सीबीआईके द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट के आधार पर शुक्रवार को सीबीआईन्यायालय की विशेष मजिस्ट्रेट अनुपम कुमारी ने सभी पर संज्ञान ले लिया। गौरतलब हो कि न्यायालय में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है ।शुक्रवार को न्यायालय में सीबीआईके विशेष लोक अभियोजक एच खान व दूसरे पक्ष के अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह व शरद सिन्हा भी मौजूद थे। बता दें कि पत्रकार राजदेव रंजन को 13 मई 2016 को सीवान रेलवे स्टेशन रोड की फल मंडी के निकट गोली मार कर हत्या कर दी गई थी ।
सीबीआईके द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट के अनुसार आरोपित विजय कुमार गुप्ता व राजेश कुमार ने 10, 11 व 12 मई को राजदेव रंजन की रेकी की थी। मोबाइल के टावर लोकेशन भी इसकी पुष्टि कर रहा है। विशेष न्यायालय में दाखिल दूसरी पूरक चार्जशीट में सीबीआईने इसे साक्ष्य के रूप में पेश किया है। चार्जशीट में कहा गया है कि 13 मई को सभी आरोपित शाम सात बजे सीवान के बबुनिया मोड़ पर जमा हुए थे ।जब राजदेव रंजन अपने कार्यालय से बाहर निकल कर स्टेशन रोड की ओर चले, तब आरोपित विजय कुमार गुप्ता 20 से 25 मीटर की दूरी बनाए पीछे-पीछे था। आरोपित सोनू कुमार सोनी व राजेश कुमार एक बाइक पर सवार होकर विजय से 30 से 35 मीटर की दूरी पर थे।
बाइक रोहित कुमार सोनी की थी, जिसे सोनू कुमार सोनी चला रहा था। राजदेव कोलकाता बिरयानी हाउस के निकट पहुंचे तो मोबाइल पर बात करने लगे। कॉल उनके एक संबंधी की थी। यह बात लगभग 19 सेकेंड की थी। बात समाप्त कर जैसे ही बाइक को स्टार्ट कर वहां से चल कर स्टेशन रोड स्थित फल मंडी के निकट पहुंचे, आरोपित रिशु कुमार जायसवाल व रोहित कुमार सोनी ने उनका रास्ता रोक दिया। रोहित बाइक की पिछली सीट पर बैठा था, उसने राजदेव रंजन पर गोली चला दी। इससे वहीं उनकी मौत हो गई। अपनी पहचान छिपाने के लिए आरोपित रिशु कुमार जायसवाल ने अपनी बाइक की नंबर प्लेट बदली थी। घटना से दो या तीन दिन पहले उसने सीवान के मौलेश्वरी चौक स्थित मुन्नीलाल यादव के मुन्ना आर्ट फ्लैक्स प्रिंटर नामक दुकान में नंबर प्लेट बदली थी। सीबीआईने अनुसंधान के बाद दाखिल पूरक चार्जशीट में कहा है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी, राजेश कुमार, रिशु कुमार जायसवाल, सोनू कुमार गुप्ता व सोनू कुमार सोनी के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।