बिहार
मिट्टी घोटाला में अद्यतन रिपोर्ट देने का सरकार को निर्देश
By Deshwani | Publish Date: 13/10/2017 6:47:39 PMपटना, (हि.स.)। सूबे के बहुचर्चित मिट्टी घोटाला में अब तक की गई कार्रवाई की अद्यतन रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने मणिभूषण प्रताप सेंगर की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
गौरतलब है कि राजधानी से प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई कि बिहार के सबसे बड़ा मॉल सगुना मोड़ पर बनाया जा रहा है, जिसका सम्बन्ध लालू यादव के परिवार से है। इस मॉल से निकाली गई मिटी को बिना टेंडर के संजय गांधी जैविक उद्यान को 90 लाख में बेचा गया है।
इस सम्बंध में वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के हवाले से प्रकाशित खबर के मुताबिक, कानूनन रात में संजय गांधी जैविक उद्यान में कोई गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी गाड़ियों का उपयोग कर संजय गांधी जैविक उद्यान में मिट्टी पहुंचाया गया। राजद परिवार के लोगों ने अपने ही मॉल की मिट्टी अपने विभाग में बेचकर 90 लाख की कमाई की थी।