बिहार
राज्य सरकार पर पचास हजार का जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 13/10/2017 6:42:36 PMपटना, (हि.स.)। पटना हाईकोर्ट के एकलपीठ के आदेश को राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में विलम्ब से एलपीए दायर कर लटकाए रखने पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ अदालत ने जुर्माने की राशि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर एलपीए पर शुक्रवार को प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
गौरतलब है कि इंदिरा आवास वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में विभागीय काररवाई के तहत लिए गए निर्णय को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने 21 अप्रैल 2014 को सुनवाई पूरी करते हुए राज्य सरकार द्वारा 25 जुलाई 2013 को विभागीय कार्रवाई में लिए गए निर्णय को निरस्त कर दिया था। उसी आदेश को राज्य सरकार द्वारा पटना उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए एलपीए दायर किया गया था।