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बिहार
श्रम कल्याण समिति के समक्ष रखें राष्ट्रीय बीमा सुरक्षा योजना मामले की शिकायतें : हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 11/10/2017 7:31:02 PM
श्रम कल्याण समिति के समक्ष रखें राष्ट्रीय बीमा सुरक्षा योजना मामले की शिकायतें : हाईकोर्ट

पटना, (हि.स.)। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय बीमा सुरक्षा योजना का बिहार में सही तरह से अनुपालन नहीं किया जा रहा। इसको लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट होकर मामले को निष्पादित कर दिया। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे इस मामले में किसी प्रकार की शिकायत होने पर इसे बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के समक्ष रखें तथा समिति को अदालत ने निर्देश दिया कि वे इस मामले को अपने स्तर से देखकर उसका निष्पादन करें।

मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी की ओर से दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सूबे के असंगठित क्षेत्र के कामगारों जिनमें मनरेगा मजदूर, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालकों के लिए महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय बीमा सुरक्षा योजना लागू की गई है। अब सूबे में उक्त योजना का अनुपालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तथा इसके लिए कमेटी गठित की जानी थी जो कि नहीं हो पायी है। 
इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस सम्बंध में बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति का गठन किया गया है जो सही तरीके से कार्य कर रहा है। वहीं 16 सितम्बर, 2017 को राज्य स्तरीय शिकायत समिति का भी गठन कर दिया गया है जो इस बारे में निगरानी कर रहा है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और जवाबी हलफनामा का अवलोकन करने के बाद राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट होते हुए मामले को निष्पादित कर दिया।
 
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