बिहार
अस्पतालों की भूमि अतिक्रमण से सम्बंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश
By Deshwani | Publish Date: 9/10/2017 4:26:38 PMपटना, (हिं.स.)। बिहार के सिविल सर्जन के अधीनस्थ अस्पतालों की भूमि को अतिक्रमण किये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीशों से भेजी गयी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को दिया ।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकासचन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की।
उल्लेखनीय है कि राज्य के जिलों में सिविल सर्जन के अधीनस्थ अस्पतालों की भूमि पर भी अतिक्रमणकारियों का कब्जा है और राज्य सरकार अवैध अतिक्रमण को हटाने के सम्बंध में कोई भी काररवाई नहीं कर रही है। इस याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया था कि वे इस बात से सम्बंधित रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपे कि अस्पतालों की कितनी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है 1 इससे सम्ब्ंधित उनके अधीनस्थ अदालतों में लंबित है।