बिहार
बगैर अनुमति पंडाल लगाने और उच्चस्वर में लाडस्पीकर बजाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब-तलब
By Deshwani | Publish Date: 9/10/2017 2:17:57 PMपटना, (हिं.स.)। बगैर अनुमति के पंडाल लगाने और उच्चस्वर में लाउडस्पीकर बजाने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर पटना हाईकोर्ट ने गंभीर रूख अख्तियार करते हुए पूर्व के अदालती आदेश के आलोक में की जा रही काररवाई का ब्यौरा 4 सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।
साथ ही साथ अदालत ने दीपावली पर्व के मद्देनजर पटाखा से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने सम्बंधित याचिकाकर्ता के अनुरोध को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, इसलिए इसपर किसी भी प्रकार का निर्देश देना हाईकोर्ट द्वारा उचित नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने समीर कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अदालत ने पूर्व में ही यह निर्देश दिया था कि बगैर अनुमति के पूजा पंडाल नहीं लगाये जायेंगे और ना ही उच्च स्वर में लाउस्पीकर बजाये जायेंगे। बावजूद इसके पूजा के दौरान राजधानी पटना के साथ-साथ अन्य कई जगहों पर बगैर अनुमति के पंडाल लगाये गये और उच्च स्वर में लाउस्पीकर बजाया गया, जिससे ध्वनि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और सरकार द्वारा इस सम्बंध में कोई काररवाई नहीं की गयी।
याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि आगामी दीपावली एवं छठ पर्व के मद्देनजर पटाखों एवं उच्च स्वर के लाउस्पीकरों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाया जाय।