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बिहार
बाढ़ राहत राशि के गबन को लेकर मुखिया के खिलाफ मुकदमा
By Deshwani | Publish Date: 8/10/2017 12:52:17 PM
बाढ़ राहत राशि के गबन को लेकर मुखिया के खिलाफ मुकदमा

 भागलपुर, (हि.स.)। बिहार के भागलपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में सजौर चंद्रभानपुर गांव के बबलू कुमार साह ने शाहकुंड प्रखंड के सीओ इन्द्राणी कुमारी व दरियापुर पंचायत के मुखिया आलोक कुमार के खिलाफ नालिसी मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि बाढ़ राहत मुआवजे के पांच से छह लाख रुपये की दोनों ने गड़बड़ी की है। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि अगस्त, 16 में प्रखंड के दरियापुर पंचायत के चंद्रभानपुर और सरौख गांव में बाढ़ आई थी। गांव के स्कूल में राहत शिविर बनाया गया था। पंचायत के मुखिया शिविर का संचालन कर रहे थे। 

सरकार ने राहत कैंप में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को छह-छह हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। मुआवजा राशि के लिए मुखिया ने बाढ़ पीड़ितों का बैंक खाता और राशनका फोटो कॉपी लिया था। मुखिया ने साठ परिवार की सूची को हटाकर दूसरे लोगों के नाम सूची में शामिल कर दिये। सभी लोगों को सीओ की मिलीभगत से छह-छह हजार रुपये का मुआवजा दे दिया गया। 
 
यही नहीं कई लोगों को दो-दो बार राहत दिए गए हैं। मुखिया व सीओ पर साजिश के तहत राशि गबन का आरोप लगाया गया है। वहीं पंचायत के मुखिया ने उनके ऊपर लगाए गए आरोप को गलत और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में लोक निवारण में शिकायत की गई थी। जहां मामला खारिज हो चुका है। बाढ़ शिविर में राहत देने का सीडी तैयार की गई है। पंचायत में कुछ लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं।
 
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