बिहार
समान कार्य- समान वेतन मामले में सरकार के रवैये से हाई कोर्ट नाराज
By Deshwani | Publish Date: 6/10/2017 6:47:43 PMपटना, (हिं.स.)। बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन के मामले में सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों एवं नियोजित शिक्षकों को देय वेतन के बारे में 9 अक्टूबर तक कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया। मामले की विस्तृत सुनवाई सोमवार को की जायेगी।
चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने द बिहार सेकेंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमिटी एवं अन्य कई ओर से दायर रिट याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सूबे के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों से समान कार्य तो लिया जा रहा है परंतु समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। अदालत को यह भी बताया गया कि हालात तो यहां और विकट हो जाती है कि इन नियोजित शिक्षकों का वेतन विद्यालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से भी कम है। राज्य सरकार की ओर से बहस के दौरान मामले में टालमटोल किये जाने पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार को न्यायालय को सूचित करने के लिए अंतिम मौका दिया।