बिहार
बिहार का शराबबंदी कानून दूसरे राज्यों पर न चलायें राज्य सरकार: हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 6/10/2017 6:32:28 PMपटना, (हिं.स.)। बिहार सरकार अपनी सीमा नहीं लांघे। न तो वह भारत के अन्य राज्यों का इंचार्ज है और ना ही वह दिल्ली हो सकता है , इसलिए बिहार में शराबबंदी के कानून को अन्य राज्यों पर लागू करने की कोशिश करे।
पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार उक्त तल्ख टिप्पणी करते हुए यह निर्देश दिया कि इंडस्ट्रीयल अल्कोहल के निर्माण के लिए कोई अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। अदालत का पूर्व आदेश पर ही वह ईएनटी का उत्पादन करे। साथ ही साथ निर्माता कंपनी इस बात का भी ख्याल रखे कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून का उल्लंघन न करे।
जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी एवं जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने मेसर्स एम.जे. एंड संस डिस्टलरी एंड ब्रेवरीज प्रा. लि. की ओर से दायर अवमानना वाद पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि इएनटी के उत्पादन के उपरांत दूसरे राज्यों में उसके वितरण सम्बंधी कई सारी दिक्कतें सरकार द्वारा की जा रही है। अदालत को बताया गया कि सरकार द्वारा निर्देश दिया गया कि दूसरे राज्यों में भी उसके पोर्टेबल लिकर की बिक्री न करे।
अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह निर्देश दिया कि बिहार सरकार सिर्फ इस राज्य में कानून को लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए न कि दूसरे राज्यों में इंडस्ट्रीयल अल्कोहल के उपयोग पर यहां का कानून लागू करना चाहिए। सुनवाई के दौरान उत्पाद विभाग के आयुक्त आदित्य कुमार दास भी अदालत में उपस्थित थे।