बिहार
कर्मचारी चयन आयोग पर्चा लीक मामले में आदेश सुरक्षित
By Deshwani | Publish Date: 11/8/2017 6:05:29 PMपटना, (हि.स.)। बहुचर्चित बिहार कर्मचारी चयन आयोग पर्चा लीक मामले में अभियुक्त बनाये गये गुजरात प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विनित कुमार की ओर से दायर औपबंधिक जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अपने आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश प्रभात कुमार झा की एकलपीठ ने विनित कुमार की ओर से दायर औपबंधिक जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
गौरतलब है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की इंटर (12वीं) स्तरीय पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न-पत्र और उसके उत्तर लीक होने के मामले में अहम सबूत मिलने के बाद बिहार सरकार ने परीक्षा रद कर दिया था। मामले की जांच में जुटी विशेष जांच टीम ने आयोग के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार, सचिव परमेश्वर राम तथा आयोग के डाटा एंट्री ऑपरेटर नितिरंजन प्रताप को गिरफ्तार किया था। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अगुआई में एक जांच दल गठित किया गया और जगह-जगह छापेमारी की गई और आयोग के अध्यक्ष सचिव, गुजरात प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विनीत कुमार उनके कर्मचारियों बिपिन कुमार सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अदालत ने पूर्व में विनित कुमार की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं विनीत कुमार द्वारा अपने पिता के स्वास्थ्य के मद्देनजर औपबंधिक जमानत की मांग पर अदालत ने नये सिरे से याचिका दायर करने का निर्देश दिया था। उक्त मामले की सुनवाई के क्रम में अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता के पिता का हार्ट अटैक होने के कारण चिकित्सकों नें पेसमेकर लगाने की सलाह दी है जिसके लिए याचिकाकर्ता को औपबंधिक जमानत प्रदान किया जाय। अदालत ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह पिता की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें जिसमें यह उल्लेखित हो कि किस तिथि को पेसमेकर लगाया जायेगा। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसपर बहस के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।