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बिहार
पटना में अतिक्रमण मामलों पर हाइकोर्ट सख्त
By Deshwani | Publish Date: 3/8/2017 7:42:19 PM
पटना में अतिक्रमण मामलों पर हाइकोर्ट सख्त

पटना, (हि स )। राजधानी पटना के शास्त्रीनगर थानान्तर्गत राजाबाजार (सलेमपुर डुमरा) खग में अतिक्रमित भूमि को छह माह के भीतर अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश पटना हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन एवं अंचलाधिकारी को दिया है। 

चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने विनय सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिए। अदालत को बताया गया कि नगर निगम द्वारा अतिक्रमण स्थल को चिन्हित कर कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन व अंचलाधिकारी को कार्रवाई हेतु रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
 
लखीसराय के देबगढा गांव में तालाब को अतिक्रमण किए जाने के एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने सू्रखण्ड के अंचलाधिकारी को मामले पर संज्ञान लेकर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया । इस पर न्यायालय ने छह माह के भीतर तालाब को अतिक्रमणमुक्त करने का निर्देश दिया है।
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