पटना, (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेनामी सम्पत्ति मामले में राज्यों को कानूनी अधिकार देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपये तक की बेनामी सम्पत्ति मामले में राज्यों को अधिकार देने के लिए संबंधित कानून में संशोधन होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने सोमवार यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मेरी सरकार किसी पूर्वाग्रह से न तो किसी को फंसायेगी और न किसी को बचायेगी की नीति के आधार पर कार्रवाई करेगी।
प्रचलन पर ध्यान देते हुए इस सर्वेक्षण में राज्य और शहर की सरकारों द्वारा यूजर चार्ज लेने, कंपोस्ट खाद की बिक्री और मार्केटिंग, स्वच्छता कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति, कूड़ा एकत्रित करने वाले वाहनों की जीपीएस ट्रेकिंग और सार्वजनिक शौचायलों के प्रबंधन से संबंधी जारी अधिसूचनाओं के परिणामों को भी पुरस्कृत किया जाएगा।
स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सेवा के स्तर में सुधार की प्रगति के बारे में शहरों के दावों की सख्त जांच सुनिश्चित करना। इस बार के सर्वेक्षण में सभी मानदंडों के संदर्भ में निगेटिव अंक का भी प्रावधान है। इसके तहत अगर शहर की सरकारों द्वारा किए गए दावे स्वतंत्र आकलनकर्ताओं द्वारा गलत पाए गए तो ऐसे मानदंडों के संदर्भ में 0 अंक के अलावा उन्हें 35 निगेटिव अंक दिए जाएंगे।
स्वच्छ सर्वेक्षण- 2018 के अंतर्गत 4041 शहरों और कस्बों को कवर किया जाएगा तथा इसके परिणाम अगले वर्ष मार्च में घोषित किए जायेंगे। इसके लिए अन्य 500 शहरों और कस्बों की राष्ट्रीय रैंकिंग के अलावा 3541 कस्बों, राज्य और क्षेत्रीय रैंकिंग की भी घोषणा की जाएगी। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत कुल 4000 अंकों के लिए विभिन्न वेटेज के साथ 71 स्वच्छता संबंधी मानदंडों के आधार पर शहरों की रैंकिंग की जाएगी।