बिहार
पति की मौत के 47 साल बाद न्याय मांगने पर न्यायालय ने मांगा स्पष्टीकरण
By Deshwani | Publish Date: 26/7/2017 8:07:57 PMपटना, (हि.स.)। जिंदा लोगों को यहां न्याय मिल नहीं पाया रहा है और आप चले आए हैं याचिकाकर्ता के पति की मौत के 47 साल बाद उन्हें न्याय दिलाने जबकि उन्होंने प्रावधानों के तहत सेवाकाल भी पूरी नहीं की है।
न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी एवं न्यायाधीश एस कुमार की खण्डपीठ ने रेशमी देवी की ओर से दायर एनपीए (अपील) पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त बातें कही। अदालत को बताया गया कि यह मामला याचिकाकर्ता के पति के बकाये सेवाकाल से जुड़ा हुआ है। अदालत को बताया गया की याचिकाकर्ता के पति मुजफ्फरपुर स्थित सरकारी विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। 47 वर्ष पूर्व पहले उनकी मौत हो चुकी है। परंतु उनके आश्रितों को आज तक किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया है।
इस मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय में दायर किया गया और न्याय की गुहार लगायी। इस पर सुनवाई के पश्चात एकलपीठ ने याचिका को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि याचिकाकर्ता के पति ने प्रावधानों के अंतर्गत नियत समय तक सेवा नहीं दी साथ ही याचिका भी काफी देर से दाखिल की गयी है।