ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
बिहार
प्रभुनाथ सिंह की चुनाव याचिका पर आदेश सुरक्षित
By Deshwani | Publish Date: 25/7/2017 8:37:31 PM
प्रभुनाथ सिंह की चुनाव याचिका पर आदेश सुरक्षित

पटना,  (हि.स.)| महाराजगंज से राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
अदालत इस मामले में अपना फैसला 8 अगस्त को सुनाएगी।

न्यायाधीश मुंगेश्वर साहू की एकलपीठ ने परभुनाथ सिंह की ओर से दायर चुनाव याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए उक्त निर्देश दिया।
गौरतलब है कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने चुनाव याचिका में यह शिकायत की थी कि भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अपने विरुद्ध आपराधिक मामलों की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी, जो नियमानुसार गलत है। काफी लंबी चली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने अपने गवाह का बयान कलमबंद किया। साथ ही इस मामले के तकनीकी पक्षों पर भी विस्तृत रोशनी डाली गयी।अदालत ने मंगलवार को सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS