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बिहार
निचली अदालतों में पेशी के नाम पर अवैध वसूली पर हाईकोर्ट सख्त
By Deshwani | Publish Date: 21/7/2017 7:52:42 PM
निचली अदालतों में पेशी के नाम पर अवैध वसूली पर हाईकोर्ट सख्त

पटना, (हि.स.)। सूबे की निचली अदालतों में पेशकारों और बेंच क्लर्कों द्वारा मुवक्किलों से पेशी के रूप में अवैध रूप से लिये जा रहे पैसे पर नाराजगी जताते हुए पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक ने सभी जिलों के जिला न्यायाधीशों को इस आशय का पत्र जारी करते हुए यह बताने का निर्देश दिया है कि पीठासीन पदाधिकारियों के समक्ष ही पेशकारों और बेंच क्लर्कों द्वारा अवैध रूप से वसूली जा रही राशि पर रोक लगाने हेतु क्या कारवाई की जा रही है और इसे रोकने के लिए और क्या ठोस उपाय किये जा सकते हैं। 

 
पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक बीबी पाठक ने इस आशय का पत्र राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को लिखा है ताकि पेशी के रूप में लिये जा रहे अवैध राशि पर रोक लगायी जा सके।
 
गौरतलब है कि पिछले दिनों नवादा निवासी बबन प्रसाद की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की अध्यक्ष वाली खण्डपीठ ने महानिबंधक को यह निर्देश दिया था कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करें ताकि निचली अदालतों में पेशी के नाम पर लिये जा रही अवैध राशि पर रोक लगायी जा सके। 
 
अदालत को बताया गया था कि निचली अदालतों में पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष ही अवैध रूप से पेशकारों एवं बेंच क्लर्क द्वारा किसी भी मुकदमे में समय लेने या किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के नाम पर अवैध राशि की वसूली बेरोक-टोक की जा रही है। वहीं, पीठासीन पदाधिकारी सब कुछ जानते हुए भी मामले को अनदेखा कर देते हैं जिससे पेशकार और बेंच-क्लर्क आदि का मनोबल बढ़ा रहता है और वे बिना पैसा लिये मुवक्किलों का कोई काम नहीं करते हैं और ना ही उन्हें किसी भी मुकदमे की सही जानकारी ही देते हैं।
 
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