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निगरानी के विशेष न्यायाधीश से कोर्ट का सवाल, क्यों नहीं उनके विरूद्ध की जाए अदलती कार्रवाई
By Deshwani | Publish Date: 19/7/2017 8:54:07 PM
निगरानी के विशेष न्यायाधीश से कोर्ट का सवाल, क्यों नहीं उनके विरूद्ध की जाए अदलती कार्रवाई

पटना, (हि.स.)| हाईकोर्ट द्वारा छपरा स्थित जेपी विश्वविद्यालय के संबद्ध काॅलेजों में वित्तीय घोटाला मामले में मुजफ्फरपुर के विशेष निगरानी अदालत द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किए जाने के मामले में और एक सप्ताह के भीतर निर्देश के बावजूद जवाब नहीं देने से नाराज पटना उच्च न्यायालय ने निगरानी के विशेष न्यायाधीश के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि 26 जुलाई तक वह यह बताएं कि हाईकोर्ट के आदेश की काॅपी मिल जाने के बावजूद अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया गया। साथ ही साथ अदालत ने मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश को भी निर्देश दिया कि वे अलग से इस मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट 26 जुलाई को अदालत में प्रस्तुत करें। जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी एवं जस्टिस एस. कुमार की खण्डपीठ ने श्रीधर दास की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।

गौरतलब है कि छपरा स्थित जेपी विवि के संबंद्ध काॅलेजों में वित्तीय अनियमितता मामले में सूबे के पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक की संलिप्तता के बाद इन्हें अभियुक्त बनाया गया था। परंतु छह माह पूर्व ही निगरानी विभाग द्वारा मामले में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निगरानी की विशेष अदालत में आवेदन दिए जाने के बावजूद भी गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया गया था। जिसपर हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने गत् 12 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर विशेष न्यायालय से इस सम्बंध में यह जानकारी देने का निर्देश दिया गया था कि आखिर किस कारण से गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया गया।
 
 
 
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