बिहार
हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर नगर निगम के आयुक्त को फटकारा
By Deshwani | Publish Date: 22/6/2017 5:19:58 PMमुजफ्फरपुर, (हि.स.)। पटना उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर नगर निगम के आयुक्त पर नाराजगी जतायी है। उच्च न्यायालय दस माह बाद भी नगर आयुक्त द्वारा जवाबी हलफनामा दायर नहीं किये जाने से नाराज था। न्यायालय ने मुजफ्फरपुर के नगर निगम आयुक्त को अगली सुनवाई में जवाबी हलफनामा के साथ उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने पूनम कुमारी की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय को बताया गया कि मुजफ्फरपुर के जिला परिषद की भूमि पर अनाधिकृत रुप से दुकान एवं व्यावसायिक संस्थान का निर्माण करा दिया गया है, जो नियमों के विपरीत है, साथ ही उक्त निर्माण के लिए कोई योजना भी स्वीकृत नहीं करायी गयी है| न्यायालय ने इस मामले में 27 अक्टूबर को ही मुजफ्फरपुर के निगमायुक्त को अविलंब जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, परंतु करीब दस माह में भी निगमायुक्त ने कोई भी जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है।