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क्यों सही नहीं है राज्य में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति: हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 19/6/2017 6:54:13 PM
क्यों सही नहीं है राज्य में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति: हाईकोर्ट

पटना, (हि. स.)। राजधानी पटना सहित सूबे के विभिन्न शहरी इलाकों में सार्वजनिक शौचालय की कमी सहित रखरखाव की व्यवस्था सही नहीं रहने पर पटना उच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार और नगर निगम से चार सप्ताह के अंदर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है।

मयायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने जितेन्द्र कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। 
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राजधानी पटना सहित सूबे के विभिन्न शहरी इलाकों में सार्वजनिक शौचालय का घोर अभाव है। जिस कारण आमजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वे खुले में शौच करने को विवश हैं। 
अदालत को यह भी बताया गया कि शहरी इलाकों में जहां सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया भी गया है वहां भी उचित रखरखाव के अभाव में कई शौचालय बंदी के कगार पर हैं। वहीं, इन सार्वजनिक शौचालय की साफ-सफाई की स्थिति बद से बदतर होने के कारण आम लोग इसका प्रयोग करने से परहेज करते हैं। इस कारण शहरी इलाकों में गंदगी की स्थिति विकट होती जा रही है।
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