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तेजप्रताप यादव का पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद , कोर्ट से मिला अंतरिम स्थगनादेश
By Deshwani | Publish Date: 17/6/2017 7:36:55 PM
तेजप्रताप यादव का पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद , कोर्ट से मिला अंतरिम स्थगनादेश

पटना, (हि.स.) । भारत पेट्रोलियम ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के नाम 2011 में एनएच 30 पटना न्यू बाइपास रोड पर बेउर के पास आवंटित पेट्रोल पम्प का लाइसेंस रद कर दिया है। कंपनी ने यह कार्रवाई जमीन के संबंध में गलत सूचना देकर पंप आवंटित कराने के कारण की है। इधर तेज प्रताप यादव की ओर से पटना की सिविल कोर्ट से भारत पेट्रोलियम द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर पहले ही 23 जून तक अंतरिम स्थगन आदेश ले लिया गया है।

विधान परिषद में विपक्ष के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि गलत कागजात के आधार पर तेजप्रताप यादव के नाम पेट्रोल पंप का आवंटन हुआ था। जिस समय आवेदन दिया गया उस समय संबंधित जमीन तेज प्रताप यादव के नाम नहीं बल्कि उनके छोटे भाई एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की एके इनफोसिस्टम कंपनी के नाम थी। बिहटा में बियर का कारखाना लगाने वाले अमित कत्याल ने 9 जनवरी, 2012 को कंपनी के एमडी के नाते तेजस्वी यादव को पेट्रोल पम्प लगाने के लिए 136 डिसमिल जमीन लीज पर दे दिया। उसके पहले ही तेजप्रताप ने भाई के नाम की जमीन पर अपने नाम पेट्रोल पंप के लिए आवेदन किया था। 
भारत पेट्रोलियम को मिली शिकायत के बाद तेजप्रताप को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। जबाव के साथ जिला अदालत से अंतरिम स्थगनादेश की भी सूचना दी गयी। भारत पेट्रोलियम की ओर से बिना उसका पक्ष जाने स्थगनादेश दिये जाने के ​खिलाफ अदालत में आवेदन दिया गया है।
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