बिहार
एनडीपीएस एक्ट के तहत पांच दोषियों को 10-10 साल कैद
By Deshwani | Publish Date: 17/6/2017 3:14:24 PMसमस्तीपुर, (हि.स.)। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश इरशाद अली ने रेल यात्रियों को नशा खिलाकर लूटने से संबंधित सत्रवाद की सुनवाई करते हुए बेगूसराय जिले के बखरी थाना निवासी गोविंद कुमार महतो, मोहम्मद मासूम, मोहम्मद समसुल, बाबू साहेब महतो व देवेंद्र महतो को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास व एक लाख रुपया अर्थदंड लगाया है। साथ ही अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त और धारा 401 में दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष एवं 50,000 अर्थदंड भी लगाया है अर्थदंड नहीं देने के एवज में दोषियों को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।