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लालू के शॉपिंग मॉल पर एनजीटी की रोक पर सरकार ने नियम किये कड़े
By Deshwani | Publish Date: 15/6/2017 9:43:18 AM
लालू के शॉपिंग मॉल पर एनजीटी की रोक पर सरकार ने नियम किये कड़े

 पटना, (हि.स.) । राजधानी पटना में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिजनों का निर्माणाधीन प्रदेश के सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल पर एनजीटी की आपत्ति और तत्काल रोक के बाद नीतीश सरकार ने बड़े भवनों और परियोजनाओं के निर्माण के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा अनिवार्य बना दिया है ।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने एनओसी को लेकर बुधवार को नई सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि बिहार भवन उपविधि, 2014 के संबंधित नियम में 20 हजार वर्ग मीटर और इससे अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों की मंजूरी के पहले केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अनुरूप पर्यावरणीय क्लीयरेंस का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय ने पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और उसमें सुधार के लिए उन सभी निकायों को इसके दायरे में लाने के लिए 14 मार्च, 2017 को अधिसूचना जारी की है । इसमें कहा गया है कि ऐसी परियोजनाएं और क्रियाकलाप, जो इस अधिसूचना की तारीख को उल्लंघनकारी है, उसके लिए इस अधिसूचना के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करना होगा।

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