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बेतिया
मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होने वाले बच्चों पर कोई कार्यवाई नहीं
By Deshwani | Publish Date: 20/1/2017 3:16:31 PM
मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होने वाले बच्चों पर कोई कार्यवाई नहीं

पटना (हि. स )- पटना उच्च न्यायालय के अदेश पर बिहार के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक ने न्यायालय को आज शुक्रवार को आश्वासन दिया कि पूरे राज्य में शराबबंदी और नशामुक्ति के समर्थन में 21 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला के दौरान यातायात किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगा और इस श्रृंखला में शामिल नहीं होने वालों, विशेषकर छात्रों और शिक्षकों पर कोई कार्यवाई नहीं की जायेगी। 

 उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ के आदेश पर बिहार मुख्य सचिव अंजनी कुमार और पुलिस महानिदेशक पी. के. ठाकुर ने व्यक्तिगत रूप से खंडपीठ के समक्ष उपस्थित हो कर कहा कि मानव श्रंखला में शामिल होना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। स्कूल के बच्चों पर इस मानव श्रृंखला में नहीं शामिल होने पर उनपर कार्यवाई किये जाने के कुछ आदेशों का पटना उच्च न्यायालय के कड़ा संज्ञान लेने पर, स्पष्टीकरण देते हुए अधिकारियों ने कहा कि इस कार्यक्रम में नहीं शामिल होने पर किसी भी छात्र पर कोई कार्व्वाई नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला के निर्माण के वक्त आम जनों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो , इसके लिए सरकार ने पूरी वयवस्था कर रखी है1 उन्होंने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के एक मार्ग (लेन) को यातायात के लिए खाली रखा गया है। अधीकारियों ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी तरह की इमर्जेंसी सेवा मानव श्रृंखला निर्माण कार्यक्र्म के दौरान प्रभावित नहीं होगी साथ ही व्यवस्था ऐसी की गई है कि किसी भी कर्मर्चारी को कार्यालय आने जाने में समस्या नहीं हो। 
उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के शराबबंदी के समर्थन में शनिवार 21 जनवरी को पूरे राज्य में बनने वाली मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों को शामिल करने के औचित्य तथा इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात घंटों बाधित होने के कारण आम लोगों और बीमार व्यक्तियों को होने वाली परेशानियों का संज्ञान लेते हुए इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक न्यायालय में शुक्रवार को उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने अपनी लोकहित याचिका के माध्यम से कोर्ट का ध्यान मानव श्रृंखला में बच्चों को शामिल करने और सड़कों पर आवागमन को बंद रखने की तरफ आकृष्ट करते हुए कहा है कि स्कूली बच्चों को मानव श्रृंखला में शामिल होने का आदेश दिया गया है1 याचिका में संलग्न अखबारों की कटिंग के माध्यम से याचिकाकर्ता ने कहा कि स्कूली बच्चों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे मानव श्रृंखला निर्माण में शामिल नहीं होंगे तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। अदालत ने अखबार की कटिंग देख कर आश्चर्य व्यक्त किया था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे निर्देश कैसे दे सकते हैं ? याचिका में कहा गया है कि सभी सरकारी कामकाज का बंद कर मानव श्रृंखला में शामिल होने को सबों को कहा गया है और उस दौरान पांच घंटे तक पूरा प्रदेश ठप रहेगा जो एक तरह से बंदी की तरह होगा।
 याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के माध्यम से जानना चाहा कि इस दौरान किसी की मौत हो गयी या इलाज के लिए बाहर निकलना पड़ा तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किये हैं ? सुनवाई के दौरान प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने न्यायालय को सरकार की ओर से लोगों की सुरक्षा और सुचारू आवागमन के लिए बनाये गए योजनाओं की जानकारी दी थी 1 उन्होंने कहा था कि यातायात की समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराये जाएंगे और पेयजल टैंकर, न्यायाधीशों एवं मीडिया के वाहन तथा एम्बुलेंसों को नहीं रोका जाएगा।
 हालांकि , न्यायालय ने राज्य सरकार से मानव श्रृंखला निर्माण के दौरान मूलभूत सेवाओं की आपूर्ति की जगह मीडिया के वाहनों के आवागमन की अनुमति देने के निर्देश पर भी स्पष्टीकरण माँगा था 1 गौरतलब है कि नशामुक्ति के पक्ष में सरकार 21 जनवरी को दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाने जा रही है जिसमें दो करोड़ लोग शामिल होंगे जिसका सेटेलाइट से रिकार्डिंग भी किया जाएगा।     
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