अररिया
पहले तो पुत्री को नोचा,फिर कर दी हत्या, अब मिली उम्र कैद
By Deshwani | Publish Date: 10/5/2017 6:58:46 PMअररिया। देशवाणी न्यूज नेटवर्क
अपनी बेटी से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए अररिया के महाजली गांव स्थित टापू टोला निवासी मो. रईस (46) को एडीजे शशिधर विश्वकर्मा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना एक दिसंबर 2015 की है। उस रोज वह काम कर शाम में घर लौटा था। वह नशे में धुत था। उसने नाबालिग बेटी से खाना लाने को कहा। बेटी खाना लेकर गई तो उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया। लड़की रईस की पहली पत्नी की बेटी थी। घटना को लेकर रईस के भाई मो. इब्राहिम ने महलगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी रईस को अदालत ने दोषी करार दिया था।