नई दिल्ली, (हि.स.)। कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता , झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को भी तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एच सी गुप्ता को 01 लाख, एके बसु को 01 लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देना होगा ।
सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों ने जमानत अर्जी दायर की जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी को हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत दी।
कोर्ट ने सजा देने पर पिछले 14 दिसम्बर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 14 दिसम्बर को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सजा कम करने की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी दो छोटी बच्चियां हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए सजा में राहत दी जाए। सुनवाई के दौरान दोषी विजय जोशी ने कोर्ट से अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देकर सजा को कम से कम करने की मांग की थी। उसने कहा था कि मेरी पत्नी बीमार है और बेटे की शादी करनी है इसलिए राहत दी जाए।
अदालत में आज सजा सुनाए जाने के समय मधु कोड़ा समेत सभी दोषी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि 13 दिसम्बर को कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सात अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया था।
एचसी गुप्ता कोल ब्लॉक आवंटन के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन थे। झारखंड में राजहरा कोल ब्लॉक का आवंटन विनी आयरन और स्टील को करने के कोर्ट ने दोषी पाया है।