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वीरभद्र डीए केस में एलआईसी एजेंट आनंद को 10 दिनों की अंतरिम जमानत
By Deshwani | Publish Date: 24/11/2017 3:51:32 PM
वीरभद्र डीए केस में एलआईसी एजेंट आनंद को 10 दिनों की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी है । आनंद चौहान ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट से 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।

 

वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग केस में उनके एलआईसी एजेंट आनंद चौहान और वीरभद्र सिंह को भी सीबीआई ने आरोपी बनाया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चंडीगढ़ में आनंद चौहान को पिछले साल 8 जुलाई को गिरफ्तार किया था। चौहान के खिलाफ वीरभद्र सिंह के पांच करोड़ रुपये जीवन बीमा में निवेश करवाने का आरोप है। 

 

चौहान ने वीरभद्र सिंह से पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम कैश में लिया और अपने बैंक खाते में जमा करवा दिया। फिर उसने वीरभद्र सिंह और उनके रिश्तेदारों के नाम पर बीमा पॉलिसी खरीद कर निवेश कर दिया। बैंक खाते में मोटी रकम जमा होने के कारण वह आयकर विभाग की नजर में आ गया। 

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