राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाई
By Deshwani | Publish Date: 24/11/2017 3:09:32 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन वकीलों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुकूल अपना वेरिफिकेशन फॉर्म जमा कर दिया है उन्हें राज्य बार काउंसिल के चुनावों में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने बार काउंसिल के चुनाव कराने की समय सीमा भी बढ़ा दी है।
पिछले 21 नवंबर को याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संशोधन में ये प्रावधान किया गया है कि सभी वकीलों का वेरिफिकेशन अनिवार्य है। जस्टिस आरके अग्रवाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि बार काउंसिल के चुनाव पर भी कोर्ट फैसला करेगी। बार काउंसिल के चुनाव वेरिफिकेशन ड्राईव की वजह से लंबित हैं।
बार काउंसिल ने फर्जी वकीलों से निजात पाने के लिए वकीलों के वेरिफिकेशन के लिए नियमों में संशोधन किया था। इसके पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था कि वे वकीलों की एलएलबी डिग्री का वेरिफिकेशन करें। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं करनेवाले कुलपति के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा।
पिछले 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था कि वे वेरिफिकेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लें। याचिकाकर्ता अजयिंदर सांगवान ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी प्रैक्टिस के स्थान के लिए सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन नियम को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के मुताबिक ये नियम असंवैधानिक है| ये एडवोकेट्स एक्ट 1961 के विरुद्ध है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिया था कि वो राज्यों के बार काउंसिल के चुनावों को कराने के लिए दिशा-निर्देश बनाएं।