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याचिका खारिज, मुंबई में फेरीवालों पर हाईकोर्ट का आदेश स्पष्ट : सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 24/11/2017 2:59:46 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। मुंबई में फेरीवालों को कहीं भी दुकान नहीं लगाने देने के बांबे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने याचिका दायर कर बांबे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश स्पष्ट है जिसमें फेरीवालों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
बांबे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुंबई में फेरीवाले वहीं अपनी दुकान लगा सकते हैं जहां सरकार और बीएमसी ने जगह तय कर रखी है। फेरीवालों की तरफ से कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र सरकार की फेरीवालों की नीति की हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था की नई कमेटी बनने तक सभी फेरीवालों को दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी ठुकरा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि फेरीवाले केवल हॉकर्स जोन में ही अपनी दुकान लगा सकते हैं।
दरअसल फेरीवालों को लेकर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसके 9 सदस्य हैं। लेकिन 2014 में नए एक्ट के अनुसार कमेटी में 20 सदस्य होने चाहिए, जिसकी वजह से यह कमेटी अभी तक नहीं बन पाई है। हाईकोर्ट ने कहा था कि पूरा मामला फिलहाल पुरानी कमेटी ही देखेगी।