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कंधार हाईजैक मामले के दोषी की लतीफ की जमानत याचिका की खारिज
By Deshwani | Publish Date: 23/11/2017 2:07:21 PM
कंधार हाईजैक मामले के दोषी की लतीफ की जमानत याचिका की खारिज

नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कंधार हाईजैक मामले के दोषी लतीफ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने उसकी जमानत याचिका खारिज की।
अब्दुल लतीफ को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिसंबर 1999 में एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक करने के मामले में अब्दुल लतीफ को सजा सुनाई गई है। फ्लाइट को हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था। भारत सरकार ने उस समय फ्लाइट में सवार लोगों को सुरक्षित वापस लाने के बदले तीन कश्मीरी आतंकियों को छोड़ा था। 
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