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हेलिकॉप्टर खरीद मामला : छत्तीसगढ़ सरकार बताए, निविदा सही तरीके से आमंत्रित की गई थी या नहीं
By Deshwani | Publish Date: 23/11/2017 1:46:25 PM
हेलिकॉप्टर खरीद मामला : छत्तीसगढ़ सरकार बताए, निविदा सही तरीके से आमंत्रित की गई थी या नहीं

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने वीआईपी हेलिकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड की खरीद मामले में छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा है कि इसके लिए सही तरीके से निविदा आमंत्रित की गई थी या नहीं। कोर्ट ने इसका जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है। 

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता महेश जेठमलानी से पूछा, 'हम ये जानना चाहते हैं कि आपने पब्लिक मनी के साथ गड़बड़ी तो नहीं की। निविदा के समय ही विदेश में खाता क्यों खोला गया?' मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता जेठमलानी हेलिकॉप्टर की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे कि बेंच ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए यह सवाल किया। याचिकाकर्ता स्वराज अभियान के वकील प्रशांत भूषण ने 534 पृष्ठ के दस्तावेज बेंच को सौंपे। इसमें सरकारी दस्तावेज व आरटीआई से मिले जवाब शामिल हैं। उन्होंने आरटीआई से मिले एक हालिया जवाब के हवाले से बताया कि सरकार बेल हेलिकॉप्टर खरीदना चाहती थी, लेकिन अगस्ता हेलिकॉप्टर के खास मॉडल की मांग की गई। इस पर जस्टिस गोयल ने कहा कि हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि कौन-सा हेलिकॉप्टर खरीदा गया, बल्कि मुद्दा ये है कि निविदा सही तरीके से आमंत्रित की गई या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।

16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया था कि 2006 में अगस्ता वेस्टलैंड की खरीद से संबंधित सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रधान सचिव की उस राय को महत्त्व क्यों नहीं दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दूसरी कंपनियों के हेलिकॉप्टर पर भी विचार करें। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आदेश पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास अनुशंसा भेजी गई कि अगस्ता वेस्टलैंड के हेलिकॉप्टर खरीदें जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि हेलिकॉप्टर डील में जो कमीशन मिला उससे मुख्यमंत्री के बेटे अभिषेक सिंह का बैंक खाता वर्जिन आइलैंड में खोला गया। इसका जिक्र पनामा पेपर्स में भी है। सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने आईटी एक्ट का उल्लंघन कर दस्तावेज प्रस्तुत किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रुल्स 2013 का जिक्र किया। इसके मुताबिक कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के स्रोत के बारे में जानकारी देनी होगी। याचिकाकर्ता स्वराज अभियान ने हेलिकॉप्टर खरीद में हुई गड़बड़ियों की जांच कराने की मांग की है। 

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