ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
प्रद्युम्न हत्याकांड : हाईकोर्ट ने स्कूल मालिकों को नहीं दी अग्रिम जमानत
By Deshwani | Publish Date: 25/9/2017 4:07:29 PM
चंडीगढ़, (हि.स.)। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर प्रद्युम्न हत्याकांड में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सोमवार को रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत की याचिका पर जज इन्द्रसिंह की बेंच ने सुनवाई की। 
कोर्ट ने स्कूल मालिकों को कोई भी राहत नहीं दिया। जज ने इस केस को प्रधान न्यायाधीश की पीठ को स्थानांतरित कर दिया। यही नहीं, प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच सीबीआई द्वारा किए जाने के मद्देनजर सीबीआई को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया है। सीबीआई भी अब इस पूरे प्रकरण में अपना पक्ष रखेगी।
गौरतलब है कि गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशन स्कूल में आठ सितम्बर को कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। मात्र सात साल के मासूम की हत्या के आरोप में पुलिस ने स्कूल बस परिचालक को गिरफ्तार किया है। स्कूल प्रबंधन से जुड़े कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। 
प्रद्युम्न के परिजनों ने अपनी शिकायत में स्कूल के मालिकों को भी आरोपित बनाया है। इसके बाद से ही स्कूल के मालिकों ने अग्रिम जमानत के लिए पहले मुम्बई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां राहत नहीं मिली थी। इसके बाद स्कूल के मालिकों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत दाखिल की है। इस केस की जांच सीबीआई कर रही है।
 
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS