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सुप्रीम कोर्ट में जेपी समूह ने जमा कराए 150 करोड़ रुपए
By Deshwani | Publish Date: 15/12/2017 5:52:48 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। आज जेपी समूह ने सुप्रीम कोर्ट में 150 करोड़ रुपए जमा किए और सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि 125 करोड़ रुपए जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 125 करोड़ रुपए 25 जनवरी तक जमा करने के निर्देश दिए।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेपी समूह के निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को बिना कोर्ट की अनुमति के अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बेचने से मना कर दिया था। जेपी समूह द्वारा दो हजार रुपए न जमा कर पाने की स्थिति में कोर्ट ने उन्हें किश्तों में रकम जमा करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि वो 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 275 करोड़ रुपए जमा कराए। 10 दिसंबर तक 150 करोड़ और 31 दिसंबर तक 125 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराएं। कोर्ट ने सभी निदेशकों को 10 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
पिछले 18 सितंबर को जेपी समूह के करीब चार सौ फ्लैट खरीददारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और मांग की कि उपभोक्ता कानून के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान दी जाए। इन फ्लैट खरीददारों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि जेपी एसोसिएट्स की संपत्ति को जेपीइंफ्राटेक को ट्रांसफर किए जाने के मामले की जांच की जाए।