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लैंको होल्डिंग्स के प्रवर्तकों पर सेबी ने लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 21/10/2017 10:25:11 AMनई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने लैंकोर होल्डिंग्स के प्रवर्तकों पर फर्म के शेयरों के अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक घोषणा करने में विफल रहने के कारण 20 लाख का जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 18 अक्तूबर के आदेश के मुताबिक कंपनी के प्रवर्तकों- आर वी शेखर, श्यामला शेखर, संगीता शेखर और श्वेता शेखर को एक साथ या फिर अलग-अलग जुर्माने का भुगतान करना होगा।
नियामक के मुताबिक, आर वी शेखर के साथ श्यामला शेखर, संगीता शेखर और श्वेता शेखर ने सितंबर 2009 के दौरान थोक सौदों के माध्यम से चार अलग-अलग अवसरों पर फर्म के 0.99, 0.70, 0.54 और 0.61 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण के बाद, इन संस्थाओं को सेबी के एसएएसटी (शेयरों और टेकओवर के पर्याप्त अधिग्रहण) विनियमों के तहत सार्वजनिक घोषणाएं करने की आवश्यकता थी।
सेबी ने कहा कि चारों प्रवर्तकों ने कंपनी के शेयरों को हासिल करने के लिए सार्वजनिक घोषणा न करके केवल एसएएसटी विनियम के प्रावधानों का ही अनुपालन नहीं किया है बल्कि प्रासंगिक समय पर बाहर निकलने के अवसरों से शेयरधारकों को वंचित रखा है, जिसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए।