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कोर्ट ने ठुकराया सहारा की याचिका
By Deshwani | Publish Date: 12/9/2017 3:33:35 PMनई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 1,500 करोड़ रुपये के बकाया 966.8 करोड़ रुपये जमा करने के लिए दो और महीने (11 नवंबर) की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि वह सर्वोच्च अदालत को कानून के साथ खेलने की "प्रयोगशाला" के तौर पर लेने का प्रयास कर रहे हैं।
सुब्रत रॉय की याचिका ठुकराते हुए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एके सीकरी की पीठ ने ऑफीशियल लिक्विडेटर को सहारा की महाराष्ट्र स्थित एंबे वैली संपत्ति की नीलामी तय कार्यक्रम (मुंबई में 10-11 अक्टूबर) के मुताबिक करने का निर्देश दिया।
एंबे वैली की कीमत करीब 37,392 करोड़ रुपये है। इससे पहले सुब्रत रॉय ने कहा कि वह 533.2 करोड़ रुपये पहले ही सेबी-सहारा एकाउंट में जमा करा चुके हैं और बकाया 966.8 करोड़ रुपये 11 नवंबर के चेकों के जरिये अदा करना चाहते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि पूरी रकम का भुगतान नहीं किया गया है। 25 जुलाई को शीर्ष अदालत ने सहारा प्रमुख को 7 सितंबर तक सेबी-सहारा एकाउंट में 1,500 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था। अदालत का कहना था कि निवेशकों का बकाया पूरा पैसा लौटाने के लिए 18 महीने का समय देने की उनकी मांग पर तभी विचार किया जाएगा।