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करोलबाग से नहीं हटेगी हनुमान की प्रतिमा : हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 24/11/2017 4:21:06 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के करोलबाग में मौजूद 108 फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा को हटाने से मना कर दिया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर ने मंदिर के पीछे हुए अतिक्रमण के लिए डीडीए, एमसीडी और पीडब्लूडी को फटकार लगाई। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।
पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने हनुमान प्रतिमा को एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी सुझाव दिया था। लेकिन मंदिर प्रशासन ने कहा था कि हनुमान प्रतिमा को स्थानांनतरित नहीं किया जा सकता।
दरअसल हाईकोर्ट में इस मामले पर एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें हनुमान की विशाल मूर्ति की वजह से आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम होने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में मंदिर के आसपास बनी दुकानों के अतिक्रमण से होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने हनुमान जी की मूर्ति को एयरलिफ्ट कराने का सुझाव दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अमेरिका में तो बड़ी-बड़ी इमारतों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है।