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कार्ती चिदंबरम को नहीं मिली राहत, विदेश जाने पर रोक बरकरार
By Deshwani | Publish Date: 22/9/2017 6:17:52 PM
कार्ती चिदंबरम को नहीं मिली राहत, विदेश जाने पर रोक बरकरार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ती चिदंबरम को आज भी कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं दी। आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कार्ति ने अपने कई विदेशी खातों को बंद कर दिया। सीबीआई के मुताबिक जब लुकाउट सर्कुलर जारी किया गया था उसके पहले ही कार्ती विदेश गए और उन खातों में जमा पैसों को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने कहा कि ये कार्ती के बयान से उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेश में उनका एक ही खाता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 4 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।
 
पिछले 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ती चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कार्ती का लुकआउट सर्कुलर बढ़ाने की मांग की थी। सीबीआई का कहना था कि कार्ती की विदेश की 25 कंपनियों के स्वामित्व की जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सह अभियुक्त रवि विश्वनाथन की भी विदेश जाने की अर्जी खारिज कर दी थी।
 
पिछले 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो कार्ती से पूछताछ की पूरी रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने कार्ती चिदंबरम को विदेश जाने की अर्जी भी खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कार्ती चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम जब वित्त मंत्री थे तब कार्ती फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से फाइल क्लियर करवाने के लिए सर्विस चार्ज वसूलते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस बात की अनुमति दी कि वे कार्ती के खातों और विदेश में स्थित संपत्तियों का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष पेश करें।
 
कार्ती की तरफ से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि सीबीआई ने हमें 23 अगस्त को बुलाया तो हम वहां गए। उन्होंने हमें दोबारा बुलाया तो हम फिर गए। लुकआउट नोटिस किसी व्यक्ति की गतिविधि पर नजर रखने के लिए जारी होता है। हमारे मुवक्किल के खिलाफ बयान जारी कर कहा जाता है कि उसके पास विदेशों में काफी संपत्ति है। असल मसला ये है कि हमारे मुवक्किल के पिता ने कुछ कंपनियों को एफआईपीबी का क्लियरेंस दिया था। उन्होंने कहा कि लुकआउट नोटिस मेनका गांधी केस के बाद जारी नहीं हो सकता है। हमने ये हलफनामा दिया है कि हम सभी जांच में शामिल होंगे। हमारा पूरा परिवार यहां है, हम क्यों भागेंगे।
 
पिछले 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ती चिदंबरम को 23 अगस्त को सीबीआई के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कार्ती के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को निरस्त नहीं किया था और कहा था कि वे विदेश नहीं जा सकते हैं। उसके बाद कार्ती 23 और 28 अक्टूबर को सीबीआई के समक्ष पेश हुए थे।
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