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बिहार
हाईकोर्ट ने सरकार पर पांच लाख रुपये का लगाया जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 21/8/2017 8:14:08 PM
हाईकोर्ट ने सरकार पर पांच लाख रुपये का लगाया जुर्माना

पटना,  (हि.स.)। मूल पद से निम्न पद पर पदोन्नति कर वेतनमान घटाने और इस प्रकार के मामले में पूर्व में पटना हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय पर उंगली उठाने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उक्त राशि को बिहार लीगल सर्विस आथिरिटी में जमा करने का निर्देश दिया। 

इसके अलावा अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह जुर्माने की रकम दोषी पदाधिकारियों से वसूल करे। जस्टिस ज्योतिशरण की एकलपीठ ने बिनीत कुमार एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए यह निर्देश दिया। 
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि उनकी बहाली 4000.6000 के वेतनमान पर निम्न वर्गीय लेखा लिपिक के पद पर हुई थी। लेकिन विभाग द्वारा इनका पदोन्नति वेतनमान घटाते हुए 3050.4550 कर निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर कर दिया गया कि इनकी अनुकंपा के आधार पर हुई नियुक्ति उक्त वेतनमान के भागी नहीं हैं।
याचिकाकर्ताओं से अधिक वेतनमान में ली गयी राशि वसूली का आदेश दिया गया। वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अदालत को बताया गया कि ऐसे मामलों में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने निरणय में यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कर्मचारी को उसके मूल पद से पदवनति कर वेतनमान घटाने नहीं जा सकता है।
मामले मे सुनवाई करते हुए अदालत सरकार के वसूली के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए वित्त विभाग से जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। वित्त विभाग के प्रधान सचिव की ओर से दिये गये जवाब में खण्डपीठ के उक्त आदेश पर उंगली उठाते हुए उसे गलत करार दिया गया, जिसपर अदालत ने सख्त नाराजगी व्यक्त की ।
 
 
 
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